रुद्रपुर में लोक निर्माण विभाग की भूमि पर दशकों से काबिज अतिक्रमण पर सरकारी बुलडोजर गरज गया।

Herdyes ballabh goswami for NEWS EXPRESS INDIA

लोक निर्माण विभाग की भूमि पर दशकों से काबिज अतिक्रमण पर सरकारी बुलडोजर गरज गया। इस दौरान चिन्ह्ति 46 भवनों में से 39 कच्चे मकानों को आंशिक रूप से तोड़ दिया गया। तीन घंटे चली कार्रवाई के बाद विधायक ने हस्तक्षेप कर अभियान रूकवा दिया और जेसीबी को खदेड़ दिया। विधायक ने लोनिवि के अधिशासी अभियंता को फटकार भी लगाई।

काशीपुर हाईवे स्थित ग्राम दानपुर में सड़क किनारे लोक निर्माण की भूमि पर 46 परिवार काबिज हैं। इस मामले में किसी व्यक्ति ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। हाईकोर्ट ने लोनिवि के अधिशासी अभियंता और डीएम को अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए थे। बृहस्पतिवार को लोनिवि ईई ओमपाल सिंह, तहसीलदार दिनेश कुटौला, एसपी सिटी मनोज कत्याल, सीओसदर निहारिका तोमर समेत भारी पुलिस बल की मौजूदगी में 46 कच्चे पक्के अतिक्रमण तोड़ने का अभियान चलाया गया। दो जेसीबी की मदद से निर्माण तोड़ दिए गए थे। इस दौरान लोगों ने भारी विरोध भी किया, लेकिन पुलिस ने अभियान में खलल नहीं पड़ने दिया। इस दौरान विधायक शिव अरोरा ने वहां पहुंचकर अभियान को रूकवा दिया और जेसीबी को वापस लौटा दिया।

 

गरजती रही जेसीबी बिलखते रहे लोग
कच्चे पक्के घरों को ढहाने के लिए बुलडोजर गरजता रहा। अपनी आंखों के सामने घरों को धराशायी होते देख परिवार बिलखते रहे और घरों से सामान सुरक्षित निकालने में जुटे रहे। कईं महिलाएं घरों को टूटते देख रो रही थी। उनका कहना था कि वर्षों से इस भूमि पर उनके परिवार काबिज हैं। कभी सोचा न था कि अपने बने बनाए आशियाने एक पल में धराशायी हो जाएंगे।

बताया कि वह लोनिवि के डीएम स्तर तक गुहार लगाने गए थे। उनको हटाने से पहले पुनर्वास की व्यवस्था करनी चाहिए थी।

नवंबर-दिसंबर 2023 में न्यायालय ने दिए थे अतिक्रमण हटाने के आदेश
लोक निर्माण विभाग के अनुसार दानपुर गांव के 46 परिवार विभाग की भूमि पर अवैध रूप से बसे हैंयह मामला हाईकोर्ट में चला था। नंवबर-दिसंबर 2023 में न्यायालय ने विभाग की जमीन को खाली कराने के आदेश दिए थे। लेकिन अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई नहीं हो सकी। इस फैसले के खिलाफ लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे, मगर सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिल सकी थी। हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर हुई थी। हाईकोर्ट ने मई में लोनिवि और डीएम को अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए थे

लेकिन अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई नहीं हो सकी। इस फैसले के खिलाफ लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे, मगर सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिल सकी थी। हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर हुई थी। हाईकोर्ट ने मई में लोनिवि और डीएम को अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए थे। लोनिवि के अनुसार 15 दिन से मुनादी कराई जा रही थी। इस संबंध में लोगों को कईं बार नोटिस दिए गए थे।

इस पर अब से करीब दो या तीन सप्ताह पहले न्यायालय से विभाग के खिलाफ अवमानना का नोटिस जारी हो गया। जिसके बाद आज अतिक्रमण हटाया गया।

46 परिवार लोनिवि की भूमि पर अवैध रूप से काबिज हैं। जिन्हें हटाकर भूमि खाली कराई जानी है। 39 परिवारों के कच्चे पक्के घरों को आंशिक रूप से तोड़ा गया है। जल्द ही दुबारा अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाने की तारीख तय की जाएगी। न्यायालय के आदेश का उल्लंघन नहीं होने देंगे।

ओमपाल सिंह, अधिशासी अभियंता, लोक निर्माण विभाग रुद्रपुर।

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