वीएस चौहान की रिपोर्ट
उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में भी कोरोना कर्फ्यू एक जून की सुबह छह बजे तक प्रभावी रहेगा। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिहाज से प्रतिबंध जरूरी भी हैं। हालांकि, इस अवधि में किराना स्टोर को 28 मई को खोलने की छूट दी गई है। लिहाजा, यह ध्यान रखना जरूरी है कि राशन के प्रतिष्ठानों पर सामान के लिए लोग आपाधापी न करें। क्योंकि संक्रमण की दर इस समय निरंतर गिर रही है और जनता की लापरवाही से हालात दोबारा विकट हो सकते हैं।
इससे पहले किराना स्टोर को 21 मई को सुबह सात से 10 बजे तक खोलने की छूट दी गई थी। तब देखा गया था कि राशन आदि के लिए लोग भारी संख्या में जुटने लगे थे और शारीरिक दूरी के नियमों का भी उल्लंघन किया गया। 28 मई को किराना स्टोर सुबह आठ से दोपहर 12 बजे तक खुलेंगे। वहीं, फल-सब्जी व दूध की जो दुकानें रोजाना खुल रही हैं, उन्हें आठ से 11 बजे तक खुलने की छूट है। इस लिहाज से देखें तो किराना स्टोर को इस अवधि में एक दिन खोला जाएगा, मगर एक घंटे का अतिरिक्त समय भी दिया जा रहा है। जनता समझदारी दिखाएगी तो बिना किसी आपाधापी के राशन आदि की खरीद आराम से की जा सकती है।
दून में कर्फ्यू के चरण व प्रतिबंध
- 26 अप्रैल से पहले रात्रि कर्फ्यू देर शाम सात बजे से सुबह पांच बजे तक लागू किया गया। इसके साथ ही देहरादून नगर निगम व ऋषिकेश नगर निगम में शनिवार व रविवार को सप्ताहिक कर्फ्यू लागू किया गया।
- 26 अप्रैल से तीन मई तक कोरोना कर्फ्यू लागू (सिर्फ आवश्यक प्रकृति के प्रतिष्ठान चार बजे तक खोलने की छूट, सरकारी कार्यालय भी बंद)
- 29 अप्रैल से सरकारी कार्यालय खोलने के आदेश।
- दो मई से दून के अन्य नगर निकायों में भी कोरोना कर्फ्यू लागू।
- तीन मई से छह मई तक आवश्यक प्रकृति के प्रतिष्ठान दोपहर 12 बजे तक खोलने की छूट
- छह मई से 10 मई सुबह पांच बजे तक अधिकतर प्रतिबंध यथावत, कार्यालय बंद।
- 10 से 18 मई तक किराना स्टोर खोलने के दिन कम किए, अन्य आवश्यक सेवा के प्रतिष्ठानों का समय सुबह सात से 10 बजे तक।
- 18 मई से 25 मई तक लागू कर्फ्यू में प्रतिबंध और कड़े किए गए हैं।
- अब 01 जून तक लागू कर्फ्यू में निर्धारित दुकानें खोलने का समय सुबह आठ से 11 किया गया