देशभर में सभी चार पहिया वाहनों के लिए फास्टैग की डेडलाइन 15 फरवरी 2021 तक बढ़ाई गई थी। लेकिन अब बिना किसी छूट के 15 फरवरी से फास्टैग से ही टोल टैक्स भुगतान की व्यवस्था को लागू कर दिया

फास्टैग व्यवस्था लागू करने में राज्य सरकारों से सहयोग करने के लिए प्रर्वतन एजेंसियों को लगाने के लिए कहा गया है। सड़क परिवहन मंत्रालय व एनएचएआई उक्त एजेंसियों को जरूरी सुविधाएं मुहैया कराएगा। जिससे बगैर फास्टैग वाहनो के टोल प्जाज की फास्टैग लेन में आने पर दो गुना टैक्स वसूला जा सके।

देशभर के टोल प्लाजा पर सोमवार 15 फरवरी से सिर्फ FASTag (फास्टैग) से ही टोल टैक्स का भुगतान किया जा सकेगा। अगर आपके वाहन में फास्टैग नहीं लगा है तो आपको तगड़ा झटका लगेगा। क्योंकि बगैर फास्टैग के वाहनों से दोगुना टोल टैक्स वसूला जाएगा।

बता दें कि सरकार फास्टैग को लागू करने की समय-सीमा कई बार बढ़ा चुकी है। सरकार ने पहली जनवरी से फास्टैग को अनिवार्य किया था। लेकिन वाहन मालिकों को थोड़ी राहत देते हुए देशभर में सभी चार पहिया वाहनों के लिए फास्टैग की डेडलाइन 15 फरवरी 2021 तक बढ़ाई गई थी। लेकिन अब बिना किसी छूट के 15 फरवरी से फास्टैग से ही टोल टैक्स भुगतान की व्यवस्था को लागू कर दिया है।

सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय के सचिव गिरधर अरमाने ने 12 फरवरी को एनएचएआई, प्रदेश में तैनात क्षेत्रीय अधिकारी (आरओ) व सभी राज्यों के मुख्य सचिव को चिट्ठी लिखी है। इस में कहा गया है कि केंद्र सरकार देशभर के टोल प्जाला पर फास्टैग से टोल टैक्स के भुगतान को अनिवार्य करने जा रही है। 80 फीसदी वाहनों में फास्टैग लगाया जा चुका है। इसके अलावा 40,000 प्वांइट आफ सेल (पीओएस) टोल प्लाजा पर वितरित की जा चुकी हैं।

फास्टैग व्यवस्था लागू करने में राज्य सरकारों से सहयोग करने के लिए प्रवर्तन एजेंसियों को लगाने के लिए कहा गया है। सड़क परिवहन मंत्रालय व एनएचएआई उक्त एजेंसियों को जरूरी सुविधाएं मुहैया कराएगा। जिससे बगैर फास्टैग वाहनो के टोल प्जाज की फास्टैग लेन में आने पर दोगुना टैक्स वसूला जा सके।

नेशनल हाइवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के मुताबिक ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यानी आरसी की कॉपी जमा करके इसे खरीदा जा सकता है।

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