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आजकल की भागदौड़ भरी लाइफ में लोग व्यस्त रहते हैं। कहीं अगर बाहर जाना हो तो बिल्कुल समय पर निकलते हैं ऐसे में कई बार सड़कों पर लोग जाम में भी फंस जाते हैं। वहीं हाईवे और एक्सप्रेसवे पर लगे टोल प्लाजा (Toll Plaza) पर भी कई बार लंबी लाइन लग जाती है जिसकी वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है।
लेकिन अक्सर आपने टोल प्लाजा पर कुछ ऐसे लोगों को भी देखा होगा, जिनके वाहन बिना टोल टैक्स दिए फर्राटा भरते हुए निकल जाते हैं। ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि आखिर किन वाहनों को टोल टैक्स (Toll Tax Free Rules) नहीं देना होता है। आखिर वो कौन लोग होते हैं, जिनका टोल टैक्स माफ होता है। आज इस खबर में हम आपको बताएंगे कि देश में किन्हें टोल नहीं देना होता।
भारत में हाईवे और एक्सप्रसवे पर हर 60 किलोमीटर पर टोल प्लाजा लगाया गया है जब वाहन चालक एक शहर से दूसरे शहर या राज्य में जाते हैं तो सभी को टोल टैक्स का भुगतान करना होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ लोगों को देश में कहीं भी टोल टैक्स नहीं देना पड़ता। अगर आप भी NHAI के द्वारा बनाए गए नियमों की जानकारी रखते हैं तो बिना टैक्स दिए टोल क्रॉस कर सकते हैं।
बता दें कि वाहनों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सड़क का निर्माण कराने हेतु टोल टैक्स का उपयोग किया जाता है। यह भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (National Highway Authority of India -NHAI) के नियंत्रण में है। टोल टैक्स भुगतान के लिए भारत सरकार की ओर से फास्टैग पेश किया गया है जो कैशलेस टोल ट्रैवल भुगतान प्रक्रिया है। वहीं अब सरकार नया GPS सिस्टम लेकर आने वाली है। इस नए सिस्टम के जरिए बिना किसी टोल प्लाजा (toll plaza tax system) के टैक्स वसूला जाएगा।
देश में इन लोगों को नहीं देना होता टोल टैक्स –
देश में कई ऐसे लोग हैं, जिन्हें टोल टैक्स (toll plaza tax) नहीं देना होता है। इसके लिए परिवहन मंत्रालय ने इसे लेकर एक लिस्ट जारी की है। जिसमें करीब 25 लोग शामिल हैं। जिन्हें टोल टैकस नहीं चुकाना होता है। इनमें भारत के राष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, किसी भी राज्य के राज्यपाल, भारत के चीफ जस्टिस, लोक सभा अध्यक्ष, कैबिनेट मंत्री, किसी राज्य के मुख्यमंत्री,
सुप्रीम कोर्ट जज (supreme court judge), संघ के राज्य मंत्री, केंद्र शासित प्रदेश के लेफ्टिनेंट गवर्नर, पूर्ण सामान्य या समकक्ष रैंक वाले चीफ ऑफ स्टाफ, किसी राज्य की विधान परिषद के सभापति, किसी राज्य की विधान सभा के अध्यक्ष, हाई कोर्ट चीफ जस्टिस, हाई कोर्ट जज (high court judge), सांसद, थल सेनाध्यक्ष के सेना कमांडर और अन्य सेवाओं में समकक्ष, राज्य सरकार के मुख्य सचिव, भारत सरकार के सचिव, सचिव, राज्यों की परिषद, लोक सभा, सचिव की गाड़ियां शामिल हैं।
इन्हें भी मिलती है छूट
अर्धसैनिक बलों और पुलिस सहित वर्दी में केंद्रीय और राज्य सशस्त्र बल, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, फायर फाइटर डिपार्टमेंट, शव वाहन को भी टोल टैक्स नही देना पड़ता है। इनके अलावा राजकीय यात्रा पर आए विदेशी गणमान्य, किसी राज्य की विधान सभा का सदस्य और अपने संबंधित राज्य के भीतर किसी राज्य की विधान परिषद का सदस्य, यदि वह राज्य के संबंधित विधानमंडल द्वारा जारी अपना पहचान पत्र दिखाता है तो उसे टोल टैक्स (toll tax News) नहीं देना पड़ता है।
इन नियमों के तहत आप बिना टैक्स दिए क्रॉस कर सकते हैं टोल –
नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानि NHAI ने टोल प्लाजा से जुड़े कई नियम बनाए हैं यदि आप इन नियमों की जानकारी रखते हैं तो टोल टैक्स बचा सकते हैं। दरअसल, NHAI के नियम के अनुसार एक टोल प्लाजा (toll tax Rule) पर वाहन के लिए 10 सेकेंड से ज्यादा सर्विस टाइम न हो इसके लिए एक गाइडलाइंस को जारी किया था।
यही नहीं, इस दिशानिर्देश के मुताबिक यदि टोल प्लाजा पर यातायात अधिक दिखाई देता है, तब भी सर्विस टाइम 10 सेकेंड से अधिक नहीं होना चाहिए। लेकिन जानकारी के लिए बता दें कि अब इस नियम में बदलाव किया गया है अब इस नए नियम के मुताबिक टोल प्लाजा (toll plaza tax Rule) पर गाड़ियों की लाइन 100 मीटर से ज्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए। अगर लाइन इससे लंबी होती है तो बिना टैक्स दिए टोल क्रॉस कर सकते हैं।