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उत्तराखंड हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी व न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की अदालतों की कार्यवाही की तीन जून से लाइव स्ट्रीमिंग होगी। हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल की ओर से जारी सूचना में बताया गया है कि इस पहल का उद्देश्य पारदर्शिता और न्याय तक पहुंच को बढ़ावा देना है ताकि इच्छुक पक्षों और जनता को न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से सुनवाई का अवलोकन करने का मौका मिल सके।
लाइव स्ट्रीमिंग सेवा व्यक्तियों, चिकित्सकों, शोधकर्ताओं और आम जनता को अदालत कक्ष में शारीरिक रूप से उपस्थित हुए बिना अदालत की कार्यवाही देखने का अवसर प्रदान करेगी। इससे न केवल पारदर्शिता बढ़ेगी बल्कि जवाबदेही और कानूनी प्रक्रिया की समझ को भी बढ़ावा मिलेगा। चूंकि यह परीक्षण और कमीशनिंग चरण है, इसलिए कानूनी बाधाओं या गोपनीयता चिंताओं के कारण कुछ कार्यवाही लाइव स्ट्रीमिंग के लिए योग्य नहीं हो सकती हैं।
हालांकि बाद के चरण में अधिकांश सुनवाई इस मंच के माध्यम से सुलभ होंगी। उन्होंने सभी हितधारकों को इस सुविधा का जिम्मेदारी से उपयोग करने और लाइव स्ट्रीमिंग के लिए स्थापित निर्देशों और प्रोटोकॉल का पालन करने को कहा है।
अदालती कार्यवाही की अनधिकृत रिकॉर्डिंग या प्रसार सख्त वर्जित है। इसके कानूनी परिणाम हो सकते हैं। एक्सेस निर्देशों और अभिलेखीय रिकॉर्ड सहित लाइव स्ट्रीमिंग के कार्यान्वयन के बारे में अधिक विवरण उचित समय पर सूचित किया जाएगा।