छह करोड़ का ऋण दिलाने के बहाने धोखाधड़ी:आरोपित अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र खारिज ।

Herdyes goswami for NEWS EXPRESS INDIA

नैनीताल की लोवर कोर्ट ने ऋण दिलाने के नाम पर लाखों हड़पने के आरोपी दिनेश कुमार सक्सेना पुत्र दीन दयाल सक्सेना निवासी सेक्टर-1 अनित्य इंटरनेशनल विद्यालय, गाजियाबाद की अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दी है।

बुधवार को जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सुशील कुमार शर्मा ने जमानत का विरोध करते हुए दलील दी कि वैशाली पत्नी मनोज कुमार निवासी चित्रकूट चारपानी रामनगर नैनीताल की तहरीर के आधार पर इसी साल पांच मई को थाना रामनगर में रिपोर्ट दर्ज की गई। तहरीर के अनुसार रिपोर्टकर्ता के नाम हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कंपनी का पेट्रोल पंप आवंटन हुआ है। पंप स्थापित करने को जमीन खरीदने व शुरू करने के लिए ऋण की आवश्यकता थी।

उसके पति ने अपने पारिवारिक मित्र दिनेश कुमार सक्सेना से संपर्क किया तो साजिश के तहत छह करोड़ का लोन 4 प्रतिशत कमीशन पर 12 लाख का लोन स्वीकृति से पहले व 12 लाख रुपये स्वीकृति के बाद तय करते हुए कहा कि उसके परिचित यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की शाखा दिल्ली में स्थित बैंक के जनरल मैनेजर मनीष पाण्डेय उनकी भतीजी हेमा जो लोन का करवाते है, उनके माध्यम से करवा देगा।

विश्वास में उसके पति ने ब्याज में अपने लोगों से 12 लाख रुपये कर्ज उठाकर आरोपित के खाते में डलवाये। काफी समय बीत जाने के बाद भी ना तो लोन हुआ और ना ही तीनों आरोपितों ने धनराशि वापस की बात की। दिनेश ने बताया गया कि मनीष व उनकी नतीजी हेमा का फोन बंद आ रहा और मुलाकात नहीं हो पा रही है। जिस पर रिपोर्टकर्ता के पति व्यक्तिगत रूप से दिल्ली गये और दिनेश सक्सेना के साथ दिल्ली में यूनियन हेड आफिस में छानबीन की तो पता चला कि मनीष नाम का जीएम यूनियन बैंक में नहीं है।

रिपोर्टकर्ता के पति ने दिनेश से कई बार बात की कि पैसा लाटाने के लिए हमारी मदद करें या दोनों का पता व मोबाइल नंबर बताएं लेकिन उन्होंने कोई प्रयास नहीं किया। जिला शासकीय अधिवक्ता ने यह भी कहा कि दिनेश सक्सेना उक्त मामले का अभी विवेचना के साक्ष्यों व दस्तावेजों के आधार पर मुख्य आरोपित है। दिनेश के खाते में ही धनराशि जमा कराई। विवेचनाधिकारी ने अपनी रिपोर्ट से यह भी बताया है कि दिनेश सक्सेना विवेचना में सहयोग के बजाय टालमटोली कर रहा है ।

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