New Traffic Rule:नया मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार आपका 1 लाख 41 हजार रुपए से उपर का भी चालान कट सकता है।

VSCHAUHAN for NEWS EXPRESS INDIA

ट्रैफिक नियमों का हमेशा करना चाहिए। ऐसा चालान से बचने के लिए नहीं बल्कि अपनी और दूसरों की सुरक्षा के लिए करना चाहिए। अगर आप वाहन चलाते है तो यह बेहद जिम्मेदारी का काम है। आपकी लापरवाही से दूसरों की जान पर बन सकती है। इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि हमेशा यातायात नियमों का पालन करें। अगर आप ऐसा नही करते तो नया मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार आपका 1 लाख 41 हजार रुपए से उपर का भी चालान कट सकता है। संशोधित मोटर अधिनियम 2019 (new Motor Vehicles (Amendment) Act 2019) के नियम लागू होने के बाद ऐसा पहले भी हो चुका है।

अगर आप ट्रक चलाते है तो नियमों का उल्लंघन करने पर आपका 1 लाख 41 हजार 700 रुपए का चालान कट सकता है। इससे पहले सितंबर महीने में 2019 को दिल्ली में राजस्थान के एक ट्रक का ओवर लोडिंग की वजह से पूरे एक लाख 41 हजार 700 रुपये का चालान काटा गया था। हालांकि बाद में ट्रक के मालिक ने दिल्ली की रोहिणी कोर्ट जाकर चालान चालान की राशि का भुगतान कर दिया था। ऐसा आपके साथ भी हो सकता है अगर आप यातायात नियमों का उल्लंघन करते है।

2 लाख का भी कट सकता है चालान

अगर आप ट्रक चलाते है तो नियमों का उल्लंघन करने पर आपका ओवरलोडिंग का 5000 हजार रुपए, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नही होने पर 10000 रुपए, फिटनेस नही होने पर 10000 रुपए, परमिट वॉयलेशन के लिए 10000 रुपए, इंश्योरेंस नही होने पर 4000 रुपए, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं होने पर 10000 रुपए, बिना ढकीं निर्माण सामग्री ले जाने के लिए 20000 रुपए औऱ सीट बेल्ट न लगाने के लिए आपका 1000 रुपये का चालान कट सकता है। इसके साथ ओवर लोडिंग का चालान 20 हजार रुपए और जितना टन अधिक सामान होगा उसे 2 हजार के गुना कर जुर्माना लगाया जाएगा।

पहले ऐसा हो भी चुका है। 2019 में नए मोटर व्हीकल एक्ट के लागू होने के बाद दिल्ली पुलिस ने सख्ती के साथ कार्रवाई करते हुए राम किशन नाम के शख्स का का 56 हजार का चालान ओवरलोडिंग के लिए, 5000 हजार रुपये ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होने पर, 10 हजार रुपये रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के लिए, 10 हजार रुपये फिटनेस के लिए, 10 हजार रुपये परमिट वॉयलेशन के लिए, 4 हजार रुपये इंश्योरेंश के लिए, 10 हजार रुपये पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं होने पर, 20 हजार रुपये बिना ढकीं निर्माण सामग्री ले जाने के लिए और 1000 रुपये सीट बेल्ट न लगाने के लिए जुर्माना किया गया। इस व्यक्ति का कुल 2 लाख 500 रुपए का चालान किया गया था। बता दें कि ओवर लोडिंग का चालान 20 हजार रुपये है, जबकि जितना टन अधिक सामान होगा उसे 2 हजार के गुना कर दिया जाएगा। ड्राइवर कुल 18 टन ज्यादा सामान लेकर जा रहा था। ऐसे में आपको सलाह दी जाती है कि ट्रैफिक चालान से बचने के लिए नहीं बल्कि अपनी और दूसरों की सेफ्टी के लिए नियमों का पालन करें।

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