कॉविड कर्फ्यू में 25 मई तक कहां पर होंगी पाबंदियां और कहां मिलेगी आपका छूट जानकारी के लिए पढ़िए पूरी खबर.

वीर चौहान की रिपोर्ट

उत्तराखंड में मंगलवार से 25 मई की सुबह छह बजे तक कोविड कर्फ्यू बढ़ा दिया है। वहीं, शादियों में शामिल होने के लिए 72 घंटें पूर्व की आरटीपीसीआर रिपोर्ट को अनिवार्य कर दिया है। मेडिकल व अन्य इमरजेंसी काम पर जाने के लिए ई पास जरूरी कर दिया है। सोमवार को कैबिनेट मंत्री व सरकारी प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने बताया कि मुख्यमंत्री तीरथ रावत ने कोविड कर्फ्यू नई शर्तों के साथ बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। सुबोध ने बताया कि राज्य में संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए दूसरे चरण का कोविड कर्फ्यू का कड़ाई से पालन कराया जाएगा। इमरजेंसी सेवाओं के साथ ही अंतिम शव यात्रा में शामिल होने वाले लोगों को ई पास बनाने होंगे। कैबिनेट मंत्री उनियाल ने बताया कि शव यात्रा से लौटने वाले लोगों को पुलिस अनावश्यक परेशान कर रही थी, इसलिए उनके लिए ई पास की व्यवस्था की गई है। शादियों में 20 व्यक्ति ही शामिल होंगे, पर ऐसे सभी व्यक्तियों की 72 घंटें पूर्व की आरटीपीसीआर रिपोर्ट नेगेटिव होने चाहिए।

राशन की दुकानें सिर्फ 21 को खुलेंगी
उत्तराखंड में राशन (परचून) की दुकानें 21 मई को सुबह सात से दस बजे तक ही खुलेंगी। अन्य दिनों कोविड कर्फ्यू के दौरान ये दुकानें बंद रहेंगी। सस्ते गल्ले की दुकानें पहले की भांति निर्धारित समय तक खुलेंगी, जबकि दूध, सब्जी व फलों की दुकानें कर्फ्यू के दौरान सुबह सात से दस बजे तक नियमित खुलेंगी।

बाहर से आने पर आरटीपीसीआर नेगेटिव अनिवार्य
उत्तराखंड में बाहर के प्रांतों से आने वाले व्यक्तियों के लिए सरकार ने 72 घंटें पूर्व की आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य की है। इसके बिना राज्य की सीमाओं पर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। सभी संबंधित जिलों के डीएम व पुलिस कप्तानों को यह निर्देश दे दिए गए हैं।

बाहर जाने पर पंजीकरण जरूरी
कोई व्यक्ति देहरादून, हरिद्वार से कोटद्वार या फिर हल्द्वानी, नैनीताल से यूपी के रास्ते होते हुए उत्तराखंड आ रहे हैं तो अब उन्हें भी स्मार्ट सिटी के पोर्टल पर पंजीकरण कराना जरूरी होगा। इनमें से किसी व्यक्ति में कुछ दिन बाद यदि कोराना के लक्षण मिलते हैं तो इससे ट्रेसिंग में आसानी रहेगी।

अस्थि विसर्जन में चार लोगों को अनुमति
बाहर से कोई व्यक्ति यदि हरिद्वार अपने परिजनों के अस्थि विसर्जन के लिए आते हैं तो सिर्फ चार लोगों को ही आने की अनुमति रहेगी। इनके पास 72 घंटें पूर्व की आरटीपीसीर रिपोर्ट होनी भी जरूरी है। वाहनों में सीटों के 50 फीसदी क्षमता पर ही ये आ सकेंगे।

पशुचारे की दुकानें खुली रहेंगी
कोविड कर्फ्यू के दौरान पशु चारे, कृषि व बागवानी से संबंधित दुकानें पूर्व की भांति सुबह सात बजे से दस बजे तक नियमित तौर पर खुल सकेगी। सरकार ने बेकरी निर्माता दुकानों को भी इस अवधि में खोलने की इजाजत दी है।

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