वीएस चौहान की रिपोर्ट
भारतीय रेलवे कोरोना महामारी में खास दिशा-निर्देशों के साथ ट्रेनों का संचालन कर रहा है. ट्रेन और रेलवे स्टेशन पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए यात्रियों को उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाया जा रहा है. अभी रेलवे ने पूरी तरह से ट्रेनों का संचालन नहीं किया है और आरक्षित टिकटों के साथ ही यात्रियों को यात्रा करने का मौका दिया जा रहा है. इसी बीच, रेलवे ने मास्क को लेकर एक नियम जारी किया है, जिसका पालन ट्रेन और रेलवे स्टेशन दोनों पर किया जाना आवश्यक है.
अब रेलवे ने रेल से जुड़े परिसर में मास्क को अनिवार्य कर दिया है और इस नियम का पालन ना करने पर जुर्माना लगाने का भी प्रावधान किया है. ऐसे में जानते हैं कि यह नया नियम क्या है और ट्रेन में यात्रा करने वाले यात्रियों को किन-किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है…
अगर अब कोई ट्रेन के भीतर या स्टेशन परिसर में मास्क नहीं पहनता है तो उस पर 500 रुपए तक जुर्माना लगाया जा सकता है. यानी अब यात्रियों को मास्क पहनना अनिवार्य है और ऐसा ना करने पर 500 रुपये का जुर्माना किया जाएगा.
अगले 6 महीने तक रखना होगा ध्यान
ऐसा नहीं है कि आपको इस नियम का ख्याल कुछ ही दिनों के लिए रखना है. रेलवे के अनुसार, अगले 6 महीनों तक यात्रियों को मास्क से जुड़े नियमों का ध्यान रखना होगा. ऐसे में अगर आप अगले 6 महीने में ट्रेन से कहीं जाने का प्लान बना रहे हैं तो याद रखें कि आप यात्रा के दौरान और रेलवे स्टेशन पर मास्क लगाकर रहेंगे. रेलवे ने शनिवार को इस संदर्भ में नियम जारी किए हैं.
कंफर्म टिकट की है आवश्यकता
इन दिनों ने अनारक्षित यात्रा पर रोक लगा रखी है और कुछ ट्रेनों के अलावा सभी ट्रेन में यात्रा करने के लिए आरक्षित टिकट की आवश्यकता होती है. ऐसे में अगर आप भी कहीं यात्रा कर रहे हैं तो पहले से टिकट बुक करवा लें और टिकट कंफर्म होने पर यात्रा करें.
नहीं मिलेंगे बेडशीट और तकिए
साथ ही जो लोग एसी में सफर कर रहे हैं, उन्हें बता दें कि अभी कोरोना वायरस की वजह से यात्रियों को बेडशीट, तकिया और कंबल की सुविधा नहीं दी जा रही है. ऐसे में अगर आप आने वाले दिनों में एसी में यात्रा कर रहे हैं तो आपको अपने साथ ही सभी चीजें लेकर यात्रा करनी होगी.
हाल के दिनों में कई राज्यों में कोरोना के नए स्ट्रेन से संक्रमण के मामले बढ़े हैं. इसको लेकर कई राज्यों में दोबारा सख्ती कर दी गई है. कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच कई राज्यों ने अलग-अलग गाइडलाइन जारी की गई है. जैसे कुछ राज्यों में एंट्री के लिए वैक्सीन सर्टिफिकेट या RT-PCR निगेटिव टेस्ट रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य कर दिया गया है. राजस्थान सरकार ने भी अन्य राज्यों से आने वाले लोगों के लिए यह जरूरी कर दिया है.