Herdyes ballabh goswami for NEWS EXPRESS INDIA
रुद्रपुर में सवा तीन साल पहले नानकमत्ता में सात साल की चचेरी बहन से दुष्कर्म करने के दोषी को पाॅक्सो न्यायाधीश ने 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 30 हजार रुपये जुर्माना लगाया है।
23 जनवरी 2021 को नानकमत्ता थाने में एक व्यक्ति ने तहरीर देकर कहा कि भतीजा उसकी सात साल की बेटी को खाने के सामान का लालच देकर अपने घर ले गया। वहां आरोपी ने उसकी बेटी के साथ दुष्कर्म किया और फिर खाने की चीज देकर उसे घर छोड़ गया।
खून से लथपथ कपड़ों में रोते हुए बच्ची से जब उन्होंने कारण पूछा तो उसने भतीजे की सारी करतूत बता दी। इस पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया था। मेडिकल में बच्ची के साथ दुष्कर्म की पुष्टि हुई थी। 31 जनवरी को पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मामले की सुनवाई पॉक्सो न्यायाधीश अश्वनी गौड़ की अदालत में हुई थी।
विशेष लोक अभियोजक विकास गुप्ता ने साक्ष्यों के साथ ही छह गवाह पेश कर आरोपी पर दोष सिद्ध कर दिया। मंगलवार को न्यायाधीश अश्वनी गौड़ ने दोषी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिए कि वह पीड़िता को मुआवजे के रूप में छह लाख रुपये दे।