उत्तराखंड परिवहन निगम का नया नियम जारी:केवल इतना सामान ले जा पाएंगे आप,इनपर लगा प्रतिबन्ध:पूरी जानकारी के लिए पढ़ें ये खबर.

Veer s CHAUHAN for NEWS EXPRESS INDIA

उत्तराखंड परिवहन निगम ने नया नियम जारी कर दिया है। जो यात्री रोडवेज बसों में खूब सामान एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते थे, उनके लिए यह खबर किसी झटकें से कम नहीं है। उत्तराखंड परिवहन निगम ने नया फरमान जारी कर दिया है। जिसके बाद अब अगर आप यात्रा कर रहे है तो अपने सामान को ध्यान में रखकर करें। राडवेज बस में मैदानी क्षेत्रों में यात्रा करने पर यात्री अपने साथ 20 किलो और पर्वतीय मार्गों पर 25 किलो सामान निशुल्क ले जा सकेंगे। अगर आपके पास इससे अधिक वजन वाला सामान हुआ तो आपकों वजन के हिसाब से अतिरिक्त किराया देना होगा। परिवहन निगम ने सामान के वजन के किराये की दरें जारी कर दी हैं।

इसके तहत घरेलू सामान जैसे अटैची, छोटा संदूक, बैग, बिस्तर आदि के लिए 20 व 25 किलो निशुल्क का नियम लागू होगा। ऐसे मेें आप यात्रा करने से पहले अपने सामान का वजन जरूर चेक कर ले। इसके अलावा कार्यालय कुर्सी, डाईनिंग कुर्सी, फोल्डिंग बेड, सिलाई मशीन आदि का वजन 25 किलो तक होने पर सवारी के किराये का 25 प्रतिशत किराया और 50 किलो तक वजन होने पर सवारी के किराये का 50 प्रतिशत अतिरिक्त किराया देना होगा।

वहीं कंप्यूटर, मॉनिटर आदि का वजन 50 किलो तक होने पर एक यात्री के किराये का 50 प्रतिशत अतिरिक्त देय होगा। फल, सब्जी की टोकरी, सेब की दो पेटी का वजन 50 किलो होने पर एक यात्री के किराये का 50 प्रतिशत अतिरिक्त देना होगा। परिवहन निगम ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि एक बस में अधिकतम पां च क्विंटल सामान ही लादा जा सकेगा। गैस सिलिंडर, मिट्टी का तेल, डीजल, पेट्रोल, शराब की बोतल, चमड़ा, मीट, अंडा, सीमेंट, सरिया, पेंट आदि ले जाने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध होगा। यात्रा के दौरान अगर कोई सामान नष्ट हो जाता है तो उसके लिए निगम जिम्मेदार नहीं होगा।

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