Saurabh CHAUHAN for NEWS EXPRESS INDIA
उत्तराखंड में कोरोना केसों पर ब्रेक लगाने को सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है। उत्तराखंड प्रदेश में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामले को देखते हुए उत्तराखंड शासन ने नाईट कर्फ्यू को 11 फरवरी तक के लिए बढ़ा दिया है। इसके साथ ही आंगनवाड़ी केंद्रों से लेकर 9वी तक के सभी स्कूलों को भी 11 फरवरी तक बंद रखने का निर्णय लिया गया है। इस संबंध में उत्तराखण्ड शासन ने नई एसओपी जारी कर दी है। जारी एसओपी के अनुसार पूर्व में जारी सभी व्यवस्थाएं यथावत लागू रहेगी।
जारी एसओपी के मुख्य बिंदु…..
– राज्य में नाईट कर्फ्यू रात 11:00 बजे से सुबह 5:00 बजे तक प्रभावी रहेगा।
– समस्त व्यापारिक प्रतिष्ठान (बाजार) सुबह 05:00 बजे से रात 11:00 बजे तक ही खुल सकेंगे।
11 फरवरी तक राजनीतिक रैलियां, धरना-प्रदर्शन आदि कार्यक्रमों पर रोक रहेगी। हालांकि राजनीतिक दलों के कार्यालय अथवा समारोह स्थल के भीतर और खुले मैदान में भीड़ के मानक को बढ़ा दिया गया है। कोविड कर्फ्यू अब रात 11 बजे से सुबह पांच बजे तक रहेगा। इंडोर बैठकों में अब 300 के बजाए 500 लोग या सभाकक्ष की क्षमता के 50 प्रतिशत लोग शामिल हो सकेंगे।
खुले मैदान में 500 के बजाए एक हजार लोग या मैदान की क्षमता के 50 फीसदी लोग सभा में शामिल होने की अनुमति होगी। लेकिन इस दोरान कोविड़ 19 सुरक्षा से जुड़े सभी मानकों का कड़ाई से पालन करना होगा। रात्रिकालीन कोविड करफ्यू को 11 फरवरी तक बढ़ा दिया गया है। सोमवार देर शाम अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने कोविड 19 को लेकर संशोधित एसओपी जारी की।
केंद्रीय निर्वाचन आयोग द्वारा प्रतिबंधित गतिविधियों के संचालन की अनुमति उत्तराखंड में भी नहीं होगी। सभी सरकार और प्राइवेट स्कूलों में कक्षा 10,11 और 12 की कक्षाओं को नियमित रूप से चलाया जाएगा। आंगनबाडी और पहली से नवीं तक की कक्षाएं फिलहाल अगले आदेशों तक बंद रहेंगी। इनमें ऑनमाध्यम से पढाई जारी रहेगी।
सरकार ने नाइट कर्फ्यू का वक्त एक घंटा कम कर दिया है। अब तक रात 10 बजे से सुबह छह बजे तक नाइट कर्फ्यू रहता था। अब से रात 11 बजे से सुबह पांच बजे तक रहेगा। बाजार, व्यापारिक प्रतिष्ठान भी सुबह पांच बजे से रात 11 बजे तक खुले रह सकेंगे।