उत्तराखंड में कर्फ्यू 20 जुलाई सुबह छह बजे तक प्रभावी रहेगा।मानक संचालन कार्यविधि (एसओपी) में पुराने प्रतिबंधों को बरकरार रखा गया है। बदलाव सिर्फ शासन ने राज्य के विभिन्न पर्यटक स्थलों पर वीकेंड में हो रही भीड़ को देखते हुए जिलाधिकारियों को जिले में पर्यटकों की संख्या सीमित करने और प्रतिबंध लगाने का निर्णय लेने को अधिकृत कर दिया है।

VS CHAUHAN KI REPORT

कोरोना संक्रमण के मद्देनजर उत्तराखंड में कोविड कर्फ्यू की अवधि एक सप्ताह और बढ़ा दी गई है। अब कर्फ्यू 20 जुलाई सुबह छह बजे तक प्रभावी रहेगा। शासन ने राज्य के विभिन्न पर्यटक स्थलों पर वीकेंड (सप्ताहांत) में हो रही भीड़ को देखते हुए जिलाधिकारियों को अपने जिले में पर्यटकों की संख्या सीमित करने और प्रतिबंध लगाने का निर्णय लेने को अधिकृत कर दिया है।

सोमवार को मुख्य सचिव सुखबीर सिंह संधू द्वारा जारी मानक संचालन कार्यविधि (एसओपी) में पुराने प्रतिबंधों को बरकरार रखा गया है। बदलाव सिर्फ यह किया गया है कि राज्य के समस्त पर्यटन स्थलों में वीकेंड में होने वाली भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन को इसे नियंत्रित करने का जिम्मा दे दिया गया है।

जिलाधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि पर्यटन स्थलों में पर्यटक शारीरिक दूरी, मास्क पहनने व हाथों को सैनिटाइज करने के नियम का अनुपालन अनिवार्य रूप से करें। भीड़ पर नियंत्रण के लिए इन पर्यटन स्थलों की क्षमता एवं वहां की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार कितने प्रतिशत पर्यटकों को आवाजाही अथवा भ्रमण की अनुमति दी जा सकती है या फिर कोई प्रतिबंध लगाने के लिए संबंधित जिलाधिकारी निर्णय लेने को स्वतंत्र होंगे।

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