गौरव अग्रवाल की रिपोर्ट
देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना की बेकाबू रफ्तार के बीच लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया गया है. उपराज्यपाल अनिल बैजल और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बैठक में ये फैसला हुआ है.
. दिल्ली में सोमवार (आज) रात 10 बजे से लेकर 26 अप्रैल की सुबह तक लॉकडाउन लागू रहेगा. इस दौरान बेवजह बाहर निकलने पर मनाही होगी और वीकेंड लॉकडाउन जैसे ही पाबंदियां होंगी.
क्या खुला रहेगा और क्या बंद रहेगा?
एक हफ्ते के लॉकडाउन के दौरान दिल्ली में सख्ती लागू रहेगी. बेवजह दिल्ली में बाहर निकलने की इजाजत नहीं है. सिर्फ जरूरी क्षेत्र से जुड़े लोग बाहर आ पाएंगे. दिल्ली में सभी प्राइवेट ऑफिस को वर्क फ्रॉम होम ही करना होगा, सरकारी दफ्तर में आधे ही अफसर आ सकेंगे.
दिल्ली में सभी प्राइवेट दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम होगा। सरकारी दफ्तरों और जरूरी सेवाओं को लॉकडाउन से छूट रहेगी। मेडिकल इमरजेंसी को भी छूट हासिल होगी। सभी मॉल, जिम, स्पा, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल, एंटरटेनमेंट पार्क बंद रहेंगे। रेस्तरां में जाकर खाने पर पाबंदी होगी होम डिलिवरी या टेक अवे की अनुमति जारी रहेगी। अस्पताल, सरकारी कर्मचारी, पुलिस, जिलाधिकारी, बिजली, पानी, सफाई से जुड़े लोगों को लॉकडाउन में छूट मिलेगी। अगर किसी को अस्पताल जाना है, वैक्सीन लगवाने जाना है या किसी बीमार को बाहर ले जाना है, तो उन्हें बाहर जाने की छूट मिलेगी। सरकारी दफ्तरों में कुछ ही अफसरों के आने की इजाजत मिलेगी। प्रवासी कामगारों को कोई समस्या ना हो, इसका भी ध्यान रखा गया है। रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, एयरपोर्ट जाने वाले लोगों को छूट मिलेगी। वीकली मार्केट को जोन के हिसाब से एक दिन में खोला जाएगा।