उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने नवरात्र, इन पवित्र दिनों में पड़ने वाले विवाह समारोहों तथा रमजान पाक को देखते हुए, आमजन की सुविधा के लिए रात्रि कर्फ्यू को रात 10 बजे की बजाय रात 10:30 बजे से लागू

वीएस चौहान की रिपोर्ट

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने नवरात्र, इन पवित्र दिनों में पड़ने वाले विवाह समारोहों तथा रमजान पाक को देखते हुए, आमजन की सुविधा के लिए रात्रि कर्फ्यू को रात 10 बजे की बजाय रात 10:30 बजे से लागू करने के निर्देश दिये हैं। ये उन्हीं स्थानो के लिये है जहां पहले से रात्रि कर्फ्यू लागू है।  मुख्यमंत्री ने जनता से अनुरोध किया है कि कोविड से सम्बंधित नियमों का पालन करें। साथ ही मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने समस्त जिलाधिकारियों  एवं पुलिस अधीक्षकों को भी निर्देशित किया है कि कोविड से सम्बंधित नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराएं।

गौरतलब है कि प्रदेश में कोरोना को लेकर बढ़ते संक्रमण की रोकथाम के लिए शासन ने गाइडलाइंस जारी कर दी है। नाइट कर्फ्यू रात दस बजे से सुबह पांच तक सख्ती से लागू होगा। सिनेमाघर-रेस्टोरेंट में क्षमता के सापेक्ष पचास फीसद ग्राहकों की अनुमति होगी जबकि आवश्यक सेवाओं को नाइट कर्फ्य में छूट रहेगी। निर्देशों का उल्लंघन करने पर पुलिस महामारी ऐक्ट समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज करेगी। पुलिस कार्यालय में शनिवार को आयोजित पत्रकार वार्ता में एसएसपी डा. योगेंद्र सिंह रावत ने बताया कि शासन स्तर से नाइट कर्फ्यू को लेकर गाइडलाइंस जारी कर दी गई है। बताया कि रात दस बजे से लेकर सुबह पांच बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा।

नगर निगम क्षेत्रांतर्गत समस्त दुकानें,होटल, बार, रेस्टोरेंट आदि गतिविधियां रात10:30 बजे के बाद संचालित नहीं होंगी।  सिर्फ मेडिकल स्टोर, अस्पताल, पेट्रोल पंप समेत अतिआवश्यक सेवाएं खुले रहेंगे।औद्योगिक गतिविधियां और फैक्ट्री में नाइट शिफ्ट संचालित रहेंगी। मजदूरों को रात्रि के समय आने-जाने में छूट रहेगी।बशर्ते उन्हें आईडी कार्ड मांगने पर पुलिसकर्मियों को दिखाना होगा। दूध,फल, सब्जियों के वाहनों पर रोकटोक नहीं होगी। स्मार्ट सिटी समेत अन्य सरकारी कार्य में लगे वाहनों के छूट रहेगी। सिनेमाघर, होटल और रेस्टोरेंट पचास फीसद क्षमता के साथ खुलेंगे।

देहरादून नगर निगम क्षेत्र में नाइट कफर्यू लगने के बाद भी रात में दूसरे राज्यों से आने वाले यात्रियों को शहर में प्रवेश के लिए पास मिलेगा। पुलिस से जारी पास में अंकित समय के भीतर यात्रियों के निर्धारित स्थान पर पहुंचना होगा। पुलिस अफसरों ने अन्य राज्यों से दस बजे के बाद वाहनों से आने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए यह व्यवस्था की है।   कोरोना के मरीज बढ़ने पर शासन ने दून नगर निगम क्षेत्र में नाइट कफ्र्यू लगाकर रात दस बजे से सुबह पांच बजे तक आवागमन प्रतिबंधित किया है।

ऐसे में आशारोड़ी बॉर्डर, कुल्हाल चेक पोस्ट, रायवाला बॉर्डर से आने वाले यात्रियों को पुलिस पास या टोकन जारी करेगी। इसमें यात्री के बताए स्थान का उल्लेख होगा और वहां पहुंचने में लगने वाले समय को भी अंकित किया जाएगा। यात्री को निर्धारित अवधि में वहां पहुंचना होगा। एसपी सिटी सरिता डोबाल ने बताया कि बॉर्डर पर देर रात दूसरे राज्यों से आने वाले यात्रियों के लिए पास की सुविधा की गई है। पुलिस यात्रियों को पास जारी करेगी। पास का दुरुपयोग करने पर पुलिस कार्रवाई भी करेगी। यह व्यवस्था लागू कर दी गई है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *