विभिन्न कंपनियों की पोंजी स्कीम में ठगी का शिकार हुए सैकड़ों लोगों ने मंगलवार को सचिवालय कूच किया।

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विभिन्न कंपनियों की पोंजी स्कीम में ठगी का शिकार हुए सैकड़ों लोगों ने मंगलवार को सचिवालय कूच किया। यह कूच ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार समिति के बैनर तले किया गया। लोगों की मांग है कि प्रदेश में केंद्र सरकार के जमा योजनाएं पाबंदी कानून (बड्स एक्ट) और पीआईडी एक्ट के तहत उनका 180 दिन के भीतर भुगतान कराया जाए। इसके लिए नियमानुसार सक्षम अधिकारी की नियुक्ति हो और वहां पर आवेदन और भुगतान के लिए खिड़की खोली जाए।

सचिवालय कूच के लिए प्रदेशभर के लोग देहरादून में इकट्ठा हुए थे। समिति के संयोजक मदनलाल आजाद ने कहा कि अनियमित या नियमित कोई भी कंपनी या सोसायटी जमाकर्ताओं के भुगतान में चूक करती है तो उसके लिए बड्स एक्ट और पीआईडी एक्ट में सजा का प्रावधान है। इसके अलावा केंद्र और राज्य सरकारों ने इसके लिए लोगों के धन वापसी की व्यवस्था संबंधी शासनादेश किए हैं। इसके तहत प्रत्येक जिले में एक सक्षम अधिकारी या उससे अधिक सहायक सक्षम अधिकारी, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाने हैं। इसके अलावा अभियोजन अधिकारी और पुलिस अधीक्षक को पीड़ितों को उनका जमाधन वापस दिलाने व क्षतिपूर्ति के लिए नियुक्त किया गया है।

इन कानूनों में प्रावधान है कि कंपनी की संपत्तियों को बेचकर जमाकर्ता की धनराशि वापस दिलाई जाए। इसके लिए एक खिड़की भी खोली जाए। इसकी पूरी जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। मगर प्रदेश में अब तक इस तरह की व्यवस्था नहीं की गई है। इसके लिए समिति के लोगों ने आवेदन के लिए खिड़की खोलने की मांग की है। इस संबंध में समिति की ओर से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी भेजा गया। कूच के दौरान प्रदेश संयोजक सुखदेव शास्त्री, प्रदेश अध्यक्ष मुकेश चंद्र, उपाध्यक्ष हंस गोला आदि मौजूद रहे।

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