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हाई कोर्ट ने देहरादून की साप्ताहिक रविवार बाजार लगाए जाने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए नगर निगम देहरादून को पहली दिसंबर तक चिह्नित स्थान से कूड़ा साफ कर फोटोग्राफ सहित कोर्ट में रिपोर्ट पेश करने को कहा है, ताकि वहां पर संडे मार्केट लग सके। अगली सुनवाई के लिए कोर्ट ने पहली दिसंबर की तिथि नियत की है।
गुरुवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी व न्यायमूर्ति रमेश खुल्बे की खंडपीठ में देहरादून की वीकली संडे मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष हीरालाल की याचिका पर सुनवाई हुई, जिसमें कहा गया है कि देहरादून के परेड ग्राउंड के पीछे और तिब्बती मार्केट के सामने 2004 से प्रत्येक रविवार को साप्ताहिक बाजार लगाते आ रहे हैं, जिसमें करीब तीन सौ से अधिक लोग दुकान लगाते हैं। हर माह वह नगर निगम को तीन सौ रुपये प्रति दुकान के हिसाब से किराया भी देते आए हैं। 2004 में जिलाधिकारी ने यह जगह उनको संडे बाजार लगाने के लिए दी थी, परन्तु नगर निगम ने प्रशासन के साथ मिलकर जनहित याचिका में पारित आदेश का हवाला देते हुए उन्हें वहां से हटा दिया है।
रसूखदार लोगों को नगर निगम ने अन्य जगह दुकान भी दे दी। रविवार को पूरा बाजार बंद रहता और ट्रैफिक भी कम रहता है, इसलिए वह परेड ग्राउंड के पीछे और तिब्बती बाजार के सामने साप्ताहिक बाजार लगाते आए हैं, खुद ही वहां सफाई भी करते रहे हैं। साप्ताहिक बाजार लगाने से गरीब लोगों को सस्ते में सामान मिल जाता है। लोगों को रोजगार भी मिलता है। महीने में चार दिन दुकान लगाते हैं। समिति का यह भी कहना है कि उनके नाम से एक अन्य समिति फर्जी तरीके से नगर निगम के अधिकारियों के साथ मिलकर चल रही है, जिसकी जांच कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए।
पूर्व में कोर्ट ने आईएसबीटी हरिद्वार बाइपास रोड के समीप जिस भूमि का साप्ताहिक बाजार लगाने के लिए चयन किया गया था, उसे तीन सप्ताह के भीतर साफ कर बाजार में दुकानें लगाने वालों को उपलब्ध कराने के आदेश दिए थे।