उत्तराखंड में मतदान के दिन क्या- क्या बंद रहेगा और काैन सी आवश्यक सुविधाएं जारी रहेंगी. जानकारी के लिए पढ़ें पूरी खबर.

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विधानसभा चुनाव को लेकर 14 फरवरी को आयोजित होने जा रहे मतदान दिवस पर पहली बार व्यापारिक प्रतिष्ठान, होटल, दुकानों के साथ ही यातायात सुचारु रहेगा। इतना ही नहीं बाहरी राज्यों से आ रहे पर्यटकों की आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। हालांकि चुनाव प्रत्याशियों को आवाजाही के लिए तीन वाहनों की ही अनुमति दी जाएगी। जिसमें घूमने वाले लोगों का चुनाव प्रत्याशियों को ब्यौरा पेश करना होगा। डीआईजी नीलेश आनंद भरणे ने पत्रकार वार्ता कर मतदान दिवस को लेकर विस्तृत जानकारी साझा की।

रविवार को मल्लीताल स्थित आईजी कार्यालय में डीआईजी नीलेश आनंद भरणे ने पत्रकार वार्ता की। उन्होंने बताया कि मतदान दिवस को लेकर सोमवार शाम से जनपदों के बॉर्डर सील कर दिए जाएंगे। मतदान दिवस के दिन सार्वजनिक अवकाश रहेगा, मगर कर्फ्यू जैसी स्थिति नहीं रहेगी। उन्होंने बताया कि नैनीताल समेत कुमाऊं के अन्य जनपद पर्यटन क्षेत्र से जुड़े हैं। जिस कारण मतदान दिवस के दिन जनजीवन सामान्य रहेगा।

चुनाव आयोग की गाइडलाइन के आधार पर व्यापारिक प्रतिष्ठान, दुकाने, होटल सामान्य तौर पर खुले रहेंगे। उन्होंने बताया कि बाहरी राज्यों से आने वाले पर्यटकों की आवाजाही पर भी प्रतिबंध नहीं रहेगा। हालांकि चुनाव प्रत्याशियों को आवागमन करने के लिए तीन ही वाहनों की अनुमति होगी। जिसके लिए उन्हें संबंधित अधिकारी से अनुमति लेनी होगी। उन्होंने बताया कि प्रत्याशियों अथवा राजनीतिक दलों द्वारा वोटरों को वाहनों में आवागमन कराना प्रतिबंधित रहेगा।

बैंक, सरकारी सरकारी कार्यालय रहेंगे बंद

सभी शासकीय व अशासकीय कार्यालय, शैक्षणिक संस्थान, अर्ध सरकारी व निकाय कार्यालय बंद रहेंगे। कारखाने, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के कामगारों के लिए सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। बैंक, डाकघर, कोषागार आदि भी बंद रखे जाएंगे। उप जिला निर्वाचन अधिकारी अशोक जोशी ने बताया कि मताधिकार से किसी को भी वंचित नहीं किया जा सकता।

जरूरी सेवा में लगे वाहनों का होगा संचालन

मतदान के दिन अपने निजी या टैक्सी वाहनों से मतदाताओं को मतदेय स्थल तक लाने वाले प्रत्याशियों पर आयोग की कड़ी नजर रहेगी। जरूरी सेवा में लगे वाहनों को संचालन की पूर्व अनुमति दी गई है। सार्वजनिक परिवहन बहाल रहेगा। निजी वाहनों से किसी जरूरी काम से आवागमन करने वालों को यात्रा का प्रमाण दिखाना होगा। दुकानें व व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर किसी तरह की पाबंदी नहीं होगी, लेकिन कहीं शराब या अन्य मादक पदार्थ न परोसे जाएं, इस पर आयोग की नजर रहेगी। 12 फरवरी की शाम छह बजे से मतदान समाप्ति तक शराब की दुकानें, बार आदि बंद रहेंगे।

भारी संख्या में तैनात रहेगी पुलिस और अर्धसैनिक सुरक्षा बल

डीआईजी ने बताया कि निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव करवाने को लेकर पुलिस द्वारा सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। उन्होंने बताया कि कुमाऊं भर में भारी संख्या में पुलिस के साथ ही अर्ध सैनिक सुरक्षा बल तैनात रहेगा। बताया कि व्यवस्था बनाए रखने के लिए 51 कंपनी अर्ध सैनिक सुरक्षा बल, आठ कंपनी पीएसी, 4000 से अधिक पुलिसकर्मी पोलिंग बूथों के साथ ही अन्य स्थानों में तैनात रहेंगे। इसके साथ ही नौ हजार के करीब पीआरडी और होमगार्ड तैनात किए गए हैं।

 

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