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कोरोना की तीसरी लहर के लगातार बढ़ते प्रभाव के बीच हो रहे विधानसभा चुनाव में राजनीतिक दलों, उनके नेताओं और उम्मीदवारों को प्रचार का तरीका बदलना होगा। भीड़ जुटाकर मतदाताओं के दरवाजे पर वोटों की दरकार लगाने का तौर तरीका अब नहीं चलेगा। आगामी चुनाव के लिए आयोग ने कोविड गाइडलाइंस की लक्ष्मण रेखाएं तय कर दी हैं, जिनका मतदाताओं को भी ख्याल रखना होगा। चुनाव आयोग की ये गाइडलाइंस आचार संहिता लागू होते ही प्रभावी हो जाएंगी।
कोविड के मद्देनजर राज्य, जिला और विधानसभा वार नोडल हेल्थ ऑफिसर की तैनाती की जाएगी। सभी ईवीएम और वीवी पैट को केवल ग्लव्स पहनकर ही अधिकारी और पोलिंग पार्टियां छू सकेंगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या के मुताबिक, सल्ट उपचुनाव में जो गाइडलाइंस लागू की गई थी, कमोबेश वही विधानसभा चुनाव में भी रहेंगी। आचार संहिता लागू होने के बाद इन्हें भी जारी कर दिया जाएगा।
नामांकन में केवल दो व्यक्ति, दो वाहन
नामांकन की पूरी प्रक्रिया पर कोविड गाइडलाइंस लागू होंगी। इसके तहत ऑफलाइन के साथ ही ऑनलाइन नामांकन की सुविधा भी दी जाएगी। ऑफलाइन नामांकन में एक प्रत्याशी के साथ केवल दो लोग ही भीतर नामांकन दाखिल करने जा सकेंगे। एक नामांकन जुलूस में केवल दो वाहन की ही अनुमति होगी, लंबा काफिला नहीं चलेगा। जगह की उपलब्धता के हिसाब से रिटर्निंग ऑफिसर चाहेगा तो प्रत्याशियों को नामांकन के लिए अलग-अलग समय पर बुला सकेगा। ऑनलाइन फॉर्म लेकर उसे ऑनलाइन भरकर उसका प्रिंट जमा करा सकते हैं। शपथ पत्र भी ऑनलाइन भरा जा सकेगा। जमानत राशि भी ऑनलाइन जमा कराई जा सकेगी।
बूथ पर तापमान ज्यादा निकला तो अंत में मिलेगा मौका
कोविड गाइडलाइंस के मुताबिक, हर बूथ पर आने वालों की थर्मल स्कैनिंग होगी। स्कैनिंग में अगर किसी का टेंपरेचर अधिक आया तो उसे तुरंत वापस घर भेज दिया जाएगा। इसके बाद उसे मतदान के अंतिम समय में वोट डालने के लिए बूथ पर प्रवेश दिया जाएगा। इसी प्रकार, कोविड संदिग्ध या कोविड पॉजिटीव भी अगर चाहेंगे तो कोविड गाइडलाइंस जैसे पीपीई किट आदि का पालन करते हुए सबसे अंत में बूथ पर आकर वोट डाल सकेंगे।