VS CHAUHAN KI REPORT
देहरादून शनिवार 4 सितंबर को फास्ट ट्रेक स्पेशल कोर्ट में अपर जिला एवं सेशन जज अश्वनी गौड द्वारा महिला के साथ दुष्कर्म के आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 साल की सजा सुनाई. और पीड़ित महिला को न्याय मिल गया.
गौरतलब है कि शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) किशोर सिंह के मुताबिक पीड़ित महिला कैनाल रोड निवासी धर्मपाल के घर पर कार्य करती थी घर में मौका पाकर धर्मपाल पीड़ित महिला से छेड़छाड़ क्या करता था. इससे तंग आकर उस महिला ने धर्मपाल के घर पर काम करना छोड़ दिया था.
काम छोड़ने के बाद एक दिन वह महिला 21 नवंबर 2018 को राजपुर चुंगी की तरफ किसी काम से जा रही थी उस पीड़ित महिला के मुताबिक जब वह महिला राजपुर की तरफ जा रही थी. उसी वक्त आरोपी धर्मपाल उसका पीछा कर रहा था अचानक आरोपी धर्मपाल ने उस महिला को पकड़ लिया और झाड़ियों में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया. और उसको ब्लैकमेल करने के लिए उसकी वीडियो भी बना ली थी. इसके बाद आरोपी ने पीड़ित महिला को उसके पति और उसके बच्चों को जान से मारने की धमकी दी उस डरी हुई महिला ने राजपुर थाने में जाकर धर्मपाल के खिलाफ मुकदमा लिखवाया. उसके बाद पुलिस ने अपनी कार्रवाई की और कोर्ट में न्यायालय ने महिला के बयान और आरोपी व्यक्ति द्वारा बनाई गई वीडियो को साक्ष्य मानते हुए उस आरोपी धर्मपाल को दोषी मानते हुए सजा सुना दी.