गौरव अग्रवाल की रिपोर्ट
आकस्मिक मृत्यु भारत में मौतों के प्रमुख कारणों में से एक है। पीड़ित परिवार को आर्थिक रूप से मदद के लिए भारत सरकार प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) नामक एक सामाजिक सुरक्षा योजना देती है। यह मूल रूप से एक व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना है जो दुर्घटना के कारण मृत्यु या विकलांगता से सुरक्षा देती है।
एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया व्यक्ति की आयु 18 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए। व्यक्ति के पास एक बचत बैंक खाता होना चाहिए और पॉलिसी के प्रीमियम की कटौती के लिए एक ऑटो डेबिट निर्देश निर्धारित करना चाहिए।
एप्लीकेशन
इस सामाजिक सुरक्षा योजना को एक्टिवेट करने के लिए खाताधारक को पहले उस बैंक के इंटरनेट बैंकिंग में लॉग इन करना होगा जहां उसका बचत खाता है और उसके अनुसार योजना के लिए आवेदन की प्रक्रिया का पालन करना होगा।
इंश्योरेंस कवर
बीमा कवर 1 जून से 31 मई तक एक वर्ष की अवधि के लिए है। योजना के तहत कुल बीमा राशि 2 लाख रुपये है।
प्रीमियम पेमेंट
पॉलिसी के लिए देय प्रीमियम केवल 12 प्रति वर्ष है और यह ऑटोमेटिक रूप से बैंक खाते से डेबिट हो जाता है। हर साल, 25 मई से 31 मई के बीच, बैंक खाते से रीन्यूल प्रीमियम भी कट जाएगा, जब तक कि खाताधारक ने कैंसिल करने का निर्देश नहीं दिया हो।
याद रखने वाली बातें
एक व्यक्ति केवल एक बैंक खाते के माध्यम से योजना का लाभ उठा सकता है।यदि कोई व्यक्ति 1 जून को या उसके बाद योजना में शामिल होता है, तो बीमा कवर उस तारीख से शुरू होगा जब खाते से प्रीमियम अगले वर्ष के 31 मई तक डेबिट किया गया था।