नोएडा से मुकेश कुमार की रिपोर्ट
दिल्ली में लगे कोरोना कर्फ्यू में अब वकीलों को आने-जाने के लिए कर्फ्यू पास की जरूरत नहीं है। वह अपना आईडी कार्ड दिखाकर जा सकते हैं। दिल्ली सरकार ने हाईकोर्ट को बताया कि कोरोना महामारी के चलते राजधानी में लागू लॉकडाउन में वकीलों को आवाजाही के लिए कर्फ्यू पास की जरूरत नहीं है। सरकार ने कहा है कि वकील अपना वैध पहचान पत्र दिखाकर जा सकते हैं। सरकार ने एक अधिवक्ता की ओर से दाखिल याचिका पर जवाब दाखिल करते हुए यह जानकारी न्यायालय को दी है।
जस्टिस सुरेश कुमार कैत सरकार का पक्ष सुनने के बाद अब पुलिस व अन्य संबंधित प्राधिकार से कहा है कि यदि कोई वकील अपना वैध पहचान पत्र दिखाता है तो उन्हें नहीं रोका जाए। इसके साथ ही उन्होंने अधिवक्ता धर्मेंद्र की याचिका का निपटारा कर दिया। उन्होंने याचिका में याचिका में कहा था कि पुलिस वकीलों को जबरन कर्फ्यू पास के लिए मजबूर कर रही है और उनको ई-पास बनाने के लिए कह रही है। याचिका में कहा गया था कि 19अप्रैल,2021 को जारी आदेश के तहत वकीलों को पास बनाने की जरूरत नहीं है बल्कि उनका पहचान पत्र ही मान्य है। साथ ही कहा कि बावजूद इसके पुलिस अधिकारी वकीलों को परेशान कर रही है।