परिवाहन मंत्रालय ने लॉकडाउन में वाहन चालकों के लिए बड़ी चेतावनी जारी कर दी है। अगर आपके पास भी वाहन है तो सावधान हो जाएं नहीं तो आपका बड़ा नुकसान हो सकता है।

गौरव अग्रवाल की रिपोर्ट

परिवाहन मंत्रालय ने लॉकडाउन में वाहन चालकों के लिए बड़ी चेतावनी जारी कर दी है। अगर आपके पास भी वाहन है तो सावधान हो जाएं नहीं तो आपका बड़ा नुकसान हो सकता है। सड़क परिवहन मंत्रालय ने मोटरसाइकिल, स्कूटर, स्कूटी चालको लेकर लिए यह इसबार यह चेतावनी जारी की है। दरअसल सड़क परिवाहन मंत्रालय ने लोगों से बिना हेलमेट दूपहिया वाहन ना चलाने को कहा है।

मंत्रालय ने ऐसा करने से रोकने के लिए लोगों से उन लोगों को रोकने को भी कहा है। अगर आप बिना हेलमेट वाहन चलाते हुए ट्रैफिक पुलिस द्वारा पकड़े जाते है तो नए मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार आपका लाइसेंस 3 महीने के लिए रद्द हो सकता है और 1000 रुपए का चालान आपको देने पड़ सकता है। ऐसे में आपको सलाह दी जाती है कि सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें।

इसके अलावा नए मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार स्कूटर, एक्टिवा, मोटरसाइकिल पर 4 साल से अधिक उम्र के बच्चे को तीसरी सवारी के तोर पर गिना जाएगा। नए मोटर वाहन अधिनियम की धारा 194A के अनुसार आपका इस नियम का उल्लंघन करने पर 1000 रुपए का चालान कट सकता है। इसके अलावा मोटर वाहन अधिनियम की धारा 185 के अनुसार अगर आप कार में शराब पीते हुए पकड़े जाते है तो ऐसा करने पर आपको पहली बार 10000 या 6 महीने की जेल हो सकती है और फिर दोबार ऐसी गलती करते हुए पकड़े जाने पर 2 साल की जेल और 15000 रुपए का जुर्मना देना पड़ सकता है।

नए मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार चालान की लिस्ट

यातायात के नियम का उल्लंघन पुराना चालान / जुर्माना नया चालान / जुर्माना
सामान्य 100 रूपये 500 रूपये
सड़क विनियमन उल्लंघन के नियम 100 रूपये 500 रूपये
यातायात अधिकारीयों के आदेशों की अवहेलना करना 500 रूपये 2,000 रूपये
बिना लाइसेंस के वाहनों का अनाधिकृत उपयोग करना 1,000 रूपये 5,000 रूपये
बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाना 500 रूपये 5,000 रूपये
योग्य नहीं होने के बावजूद ड्राइविंग करना 500 रूपये 10,000 रूपये
सामान्य से अधिक वाहन पर कुछ नहीं 5,000 रूपये
अधिक गति होने पर 400 रूपये 1,000 रूपये
खतरनाक ड्राइविंग होने पर 1,000 रूपये 5,000 रूपये तक
शराब पी कर गाड़ी चलाने पर 2,000 रूपये 10,000 रूपये
तेजी / रेसिंग करने पर

बिना परमिट के वाहन चलाने पर 5,000 रूपये तक 10,000 रूपये तक
एग्रेगेटर (लाइसेंस शर्तों का उल्लंघन) कुछ नहीं 25,000 से 1 लाख रूपये तक
ओवरलोडिंग होने पर 2,000 रूपये और प्रति अतिरिक्त टन पर 1,000 रूपये 20,000 रूपये और प्रति अतिरिक्त टन पर 2,000 रूपये
यात्रियों की ओवरलोडिंग होने पर कुछ नहीं 1,000 रूपये प्रति अतिरिक्त यात्री
सीट बेल्ट न लगाने पर 100 रूपये 1,000 रूपये
2 पहिला वाहनों पर ओवरलोडिंग होने पर 100 रूपये 2,000 रूपये और 3 महीने के लिए लाइसेंस की अयोग्यता
हेल्मेट्स नहीं लगाने पर 100 रूपये 1,000 रूपये और 3 महीने के लिए लाइसेंस की अयोग्यता
इमरजेंसी वाहनों के लिए रास्ता उपलब्ध नहीं कराने पर कुछ नहीं 1,000 रूपये
बीमा के बिना ड्राइविंग करने पर 1,000 रूपये 2,000 रूपये
किशोरों द्वारा किया गया अपराध पर कुछ नहीं 1. अभिभावक या मालिक को दोषी माना जायेगा.

 

2. 3 साल की कैद के साथ 25,000 रूपये.

3. किशोरी पर जेजे अधिनियम के तहत मुकदमा चलाया जायेगा.

4. वाहन का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जायेगा.

दस्तावेजों को लगाने के लिए यातायात अधिकारीयों का पॉवर कुछ नहीं ड्राइविंग लाइसेंस का निलंबन
यातायात अधिकारीयों को लागू करने से होने वाले अपराध कुछ नहीं
500 रूपये 5,000 रूपये

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *