अगर आप हवाई यात्रा का प्लान बना रहे हैं तो आपके लिए यह खबर बेहद उपयोगी हो सकती है। कोरोना वायरस के प्रसार के बाद अब यात्रियों को अधिक सावधानी बरतनी होगी। इस संबंध में यात्रा की नई गाइडलाइंस भी जारी कर दी गई है। नियमों को तोड़ने पर आपकी यात्रा को बैन भी किया जा सकता है। आइए जानते हैं कि डायरेक्ट्रेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) की नई गाइडलाइंस क्या है-
दरअसल, देश में कोरोना वायरस महामारी के बढ़ते मामलों के मद्देनजर डायरेक्ट्रेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने यात्रियों को अधिक सावधानी बरतने की सलाह दी है। अगर यात्री इन नियमों का उल्लंघन करते हैं तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अगर यात्री बार-बार यह गलती दोहराएंगे तो उनके हवाई सफर पर लंबा प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है। यात्रा से पहले आप अपना मास्क पहनना नहीं भूलें। एयरपोर्ट में दाखिल होने के बाद से लेकर निकलने तक मास्क पहनना अनिवार्य होगा। हवाई यात्रा के दौरान यात्रियों को शारीरिक दूरी और कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना होगा। नियमों को तोड़ने पर आपको प्लेन से उतार दिया जाएगा। इसके साथ ही जो लोग अपनी यात्रा के दौरान बार-बार नियमों का उल्लंघन करते पाए जाएंगे, उन्हें ‘उपद्रवी यात्री’ करार दे दिया जाएगा।
हवाई यात्रा के दौरान मास्क पहनना, शारीरिक दूरी का पालन करना अनिवार्य होगा। यात्री चेहरे पर लगे मास्क को तब तक नाक के नीच नहीं उतार सकते हैं , जब तक कि कोई विशेष संकट या विषम परिस्थिति न हों। एयरपोर्ट में एंट्री के दौरान सुरक्षा बल के जवान यह सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी बिना मास्क के अंदर न आ पाए। एयरपोर्ट अधिकारी इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि उन्होंने हमेशा ठीक से मास्क लगाया हुआ है या नहीं। प्लेन में अगर कोई यात्री इन नियमों का पालन नहीं करता है तो कानून के मुताबिक ऐक्शन लिया जा सकता है। सफर के दौरान अगर यात्री कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन नहीं करता तो उसके साथ ‘उपद्रवी यात्री’ की तरह व्यवहार किया जाए। उपद्रवी यात्री की लिस्ट में आने वाले लोगों की हवाई यात्रा पर बैन लगाया जाएगा। नए नियमों के अनुसार, यह प्रतिबंध छह महीने, एक वर्ष, या फिर दो वर्ष के लिए हो सकता है।