लखनऊ: अगर आपके पास निजी वाहन है तो आपके लिए ये खबर बहुत ही महत्वपूर्ण है. क्योंकि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने फास्टैग के मामले में एक अहम फैसले लिया है. अब फास्टैग में मिनिमम बैलेंस रखने की जरूरत नहीं है. यह सुविधा सिर्फ कार, जीप या वैन (Car, Jeep, Van) के लिए ही है. ये सुविधाएं कमर्शियल व्हीकल के लिए नहीं है.
बैंकों द्वारा अब नहीं किया जायेगा अनिवार्य
नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया से मिली जानकारी के अनुसार अब फास्टैग बनाने वाले बैंक सिक्योरिटी डिपॉजिट के अलावा कोई न्यूनतम राशि रखना अनिवार्य नहीं कर सकते. बहुत सारे बैंक फास्टैग में सिक्योरिटी डिपॉजिट के अलावा मिनिमम बैलेंस रखना अनिवार्य कर दिया था. किसी बैंक 150 रुपये तो किसी बैंक 200 रुपये का मिनिमम बैलेंस रखना अनिवार्य कर दिया था . मिनिमम बैलेंस अनिवार्य होने की वजह से कई FASTAG यूजर को अपने FASTAG वॉलेट में पर्याप्त शेष होने राशि के बावजूद, टोल प्लाजा से गुजरने की अनुमति नहीं मिलती थी. इसके वजह से वाहन स्वामियों और टोलकर्मियों में नोकझोक होते रहता था.
NHAI ने फैसला किया है कि , वाहन स्वामियों को टोल प्लाजा से गुजरने तबतक अनुमती होगी जबतक उसके वॉलेट में पर्याप्त बैलेंस होगा. जब तक कि फास्टैग वॉलेट में बैलेंस माइनस नहीं हो जाता है. यदि फास्टैग अकाउंट में कम पैसे हैं तो भी कार को टोल प्लाजा पार करने की अनुमति होगी. भले ही टोल प्लाजा पार करने के बाद फास्टैग अकाउंट निगेटिव क्यों नहीं हो जाए. यदि ग्राहक उसे रिचार्ज नहीं करता है तो निगेटिव अकाउंट की रकम बैंक सिक्योरिटी डिपॉजिट से वसूल कर सकता है.