कर्मचारी भविष्य निधि संगठन या ईपीएफओ अपने सब्सक्राइबर्स को जरूरत पड़ने पर अपने पीएफ फंड से निकासी की अनुमति देता है। कर्मचारी ऑनलाइन भी इसके लिए क्लेम कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लेम करने के लिए कर्मचारी का आधार नंबर उसके यूएएन नंबर से लिंक होना जरूरी होता है। यूएएन नंबर यानी यूनिवर्सल अकाउंट नंबर एक ऐसा नंबर होता है, जो कर्मचारियों के पीएफ फंड में जमा और निकासी के लिए उपयोग में आता है। आइए जानते हैं कि अपने पीएफ अकाउंट से निकासी के लिए कैसे ऑनलाइन क्लेम किया जा सकता है।
1. सर्वप्रथम कर्मचारी को EPFO की वेबसाइट पर जाकर अपना UAN नंबर और पासवर्ड डालकर लॉग-इन करना होगा।
2. अब कर्मचारी को वेरिफाई KYC डिटेल्स पर क्लिक करना होगा और उसके बाद मैनेज टैब पर क्लिक करना होगा।
3. अब कर्मचारी को मैन्यु बार में जाकर ऑनलाइन सर्विसेज पर क्लिक करना होगा और उसके बाद क्लेम चुनना होगा। क्लेम चुनने के लिए तीन प्रकार के फॉर्म (फॉर्म 31, 19 और 10सी) में से किसी एक को चुनना होगा।
7. पहला ऑप्शन फॉर्म 19 का दिखाई देगा, जिसमें आप केवल PF की निकासी कर सकते हैं। यह फाइनल सेटलमेंट फॉर्म होता है। इस फॉर्म के अंतर्गत कर्मचारी कुल PF राशि की निकासी कर सकता है।
8. दूसरा ऑप्शन फॉर्म 10सी का होगा, इस ऑप्शन में कर्मचारी केवल पेंशन की निकासी कर सकते हैं।
9. तीसरा ऑप्शन होगा फॉर्म 31 का, इस ऑप्शन में कर्मचारी आंशिक निकासी कर सकते हैं।
10. इन ऑप्शंस में से किसी एक ऑप्शन को सलेक्ट करते कर्मचारी को प्रोसिड ऑनलाइन क्लेम पर क्लिक करना होगा।
11. अब EPFO कर्मचारी की KYC डिटेल्स को वेरिफाई करके कर्मचारी के PF क्लेम को प्रोसेस करेगा। इसमें दस दिन का वक्त लग सकता है। अप्रूवल होने के बाद कर्मचारी के बैंक खाते में पीएफ की राशि ट्रांसफर कर दी जाएगी।