अगर आपके पास वाहन है तो ये जरूरी खबर है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के मुताबिक गाड़ियों के अगले शीशे पर दो तरह की सूचनाएं देना अनिवार्य है। पढ़ें पूरी खबर.

Saurabh CHAUHAN for NEWS EXPRESS INDIA

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के निर्देशन में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (Ministry of Road Transport and Highways) की ओर से जारी मसौदा अभिसूचना के अनुसार, वाहन के विंडस्क्रीन पर दिनांक, माह और वर्ष के प्रारूप में फिटनेस प्रमाण पत्र की वैधता की सूचना देनी होगी। इसके अलावा मोटर वाहन का पंजीकरण चिह्न भी निर्धारित तरीके से वाहनों पर प्रदर्शित किया जाएगा।

अधिसूचना में कहा गया है कि भारी माल, यात्री वाहनों, मध्यम माल, यात्री वाहनों और हल्के मोटर वाहनों के मामले में इसे विंड स्क्रीन के बाईं ओर के ऊपरी किनारे पर नीले रंग की पृष्ठिभूमि में पीले रंग में टाइप एरियल बोल्ड स्क्रिप्ट में प्रदर्शित किया जाएगा। इसी तरह ऑटो-रिक्शा, ई-रिक्शा, ई-कार्ट और क्वाड्रिक साइकिल में यदि विंड स्क्रीन फिट है तो स्क्रीन के बाईं ओर के ऊपरी किनारे पर सूचना प्रदर्शित की जाएगी। इसके अलावा मोटरसाइकिल के मामले में इसे वाहन के साफ दिखाई देने वाले हिस्से पर प्रदर्शित किया जाएगा। इसे टाइप एरियल बोल्ड स्क्रिप्ट में नीले रंग की पृष्ठभूमि पर पीले रंग में प्रदर्शित किया जाएगा। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने यह सूचना सार्वजनिक कर दी है।

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