VSCHAUHAN KI REPORT
इन बैंकों पर 50 लाख रुपए से लेकर 2 करोड़ रुपए तक की पेनाल्टी लगाई गई है. आरबीआई की तरफ से जारी बयान में बताया गया है, ”बैंकों ने जिन नियमों का उल्लंघन किया है उनमें एनबीएफसी को लोन देने और एनबीएफसी को बैंक फाइनेंस करने से जुड़े नियमों की अनदेखी करना शामिल है.”
ऐसा पहली बार है जब आरबीआई ने एकसाथ इतने सारे बैंकों पर जुर्माना लगाया है. रिजर्व बैंक ने कहा है, “बैंकों में लार्ज कॉमन एक्सपोजर्स की सेंट्रल रिपॉजिटरी, सेंट्रल रिपॉजिटरी ऑफ इनफॉरमेशन ऑन लार्ज क्रेडिट्स (CRILC) की रिपोर्टिंग, स्मॉल फाइनेंस बैंक की ऑपरेटिंग गाइडलाइंस से जुड़े नियमों का बैंकों ने अनदेखी की है.” इसके साथ ही बैंकों ने बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट-1949 के सेक्शन 19(2) और सेक्शन 20(1) का उल्लंघन किया है
जिन दूसरे बैंकों पर आरबीआई ने पेनाल्टी लगाई है उनमें बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, क्रेडिट सुईस, इंडियन बैंक, इंडसइंड बैंक, कर्नाटक बैंक, करूर वैश्य बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, साउथ इंडियन बैंक, जेएंडके बैंक और उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक शामिल है.